इंदौर। पालतू कुत्ते द्वारा दूसरे आदमी को काट लेने की घटना कुत्ते की मालिक पर भारी पड़ी अदालत ने कुत्ते के मालिक को दोषी पाते हुए 1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

मामला अशोक नगर का है। जिला कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में कुत्ता पालक को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सजा सुनाई। जिला अभियोजन के मीडिया सेल प्रभारी आजम मोहम्मद ने कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 16 अक्टूबर 2017 को फरियादी रमेश धाकड़ ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें फरियादी ने बरखेड़ालाल निवासी तरवर सिंह धाकड़ पर अपने पालतू कुत्ते से कटवाने का आरोप लगाया था। रमेश ने बताया था कि जब वह हरनाम सिंह चौहान के घर के सामने पहुंचा तो तरवर ने अपना पालतू कुत्ता उस पर छोड़ दिया। कुत्ते ने उसके बाएं पैर की पिंडली में काट लिया। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध धारा 289 इजाफा 324 के तहत प्रकरण दर्ज किया था।