इंदौर ।भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी में पुराने बकाया बिल राशी जमा पर आकर्षक छूट दी जा रही है। सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार आगामी 11 फरवरी 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमे बी.एस.एन.एल. द्वारा जिला न्यायालय इंदौर, धार, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ एवं तहसील न्यायालय महू में बकाया लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, एफ.टी.टी.एच. सहित मोबइल पोस्टपेड बिल संबंधी प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निपटान किया जाना है। उपभोक्ता द्वारा पुराने बकाया बिल राशी जमा करने पर आकर्षक छूट नियमानुसार 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का लाभ उपभोक्ता को दिया जायेगा एवं उपभोक्ता के अनुरोध पर पुनः लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, एफ.टी.टी.एच. सहित मोबइल दूरसंचार सेवा प्रदान की जावेगी।