*जीएसटी भुगतान में देरी पर देना होगा ब्याज* इंदौर। जीएसटी में यदि समय पर कर का भुगतान करके रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है तो उस पर ब्याज देय होता है ! विभाग द्वारा इस देरी पर 18 % की दर से ब्याज की वसूली की जाती है जो बाजार में प्रचलित ब्याज की दर […]