इंदौर।जिला न्यायालय में सुनवाई के दौरान वीडियो बनाने के मामले में गिरफ्तार आरोपित सोनू मंसूरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।

आरोप है कि आरोपित महिला के तार प्रतिबंधित संगठन पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) से जुड़े हुए हैं। वह इस प्रतिबंधित संगठन के लिए न्यायालय की कार्रवाई का वीडियो बना रही थी।

उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी 2023 को इंदौर जिला न्यायालय में उस वक्त हंगामा मच गया था जब कुछ वकीलों ने एक ला इंटर्न को कोर्ट की कार्रवाई की रिकार्डिंग करते हुए देखा। यह महिला ला इंटर्न कोर्ट के दस्तावेजों के फोटोग्राफ भी ले रही थी। हंगामे के बाद पुलिस ने इस ला इंटर्न को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद से वह जेल में है। इसके पास से बडी राशि भी मिली थी।आरोप है कि यह ला इंटर्न प्रतिबंधित संगठन पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) के लिए काम कर रही थी। जिला न्यायालय और हाई कोर्ट ने इस ला इंटर्न को जमानत देने से इंकार कर दिया था।

इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से सोनू मंसूरी की जमानत पर कोई आपत्ति नहीं ली गई। इस पर कोर्ट ने आरोपित सोनू मंसूरी को पांच हजार रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।