नईदिल्ली।हालांकि आज संसद में एक देशएक चुनाव विधेयक पेश नहीं किया गया। लेकिन संसद में यह विधेयक पास हो जाने के बाद भी देश में एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया सन 2034 के बाद ही अपनाई का सकेगी।
मोदी सरकार कैबिनेट से मंजूरी के बाद विधेयक को संसद के शीत सत्र के दौरान ही लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। 14 मार्च को समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। एकसाथ चुनाव कराने के लिए प्रस्तावित विधेयक में संकेत यही मिलता है कि यह प्रक्रिया 2034 से लागू की जाएगी। जानकारी के अनुसार विधेयक में आर्टिकल 82 (ए) को शामिल करने का प्रस्ताव है जिसके तहत सभी विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव साथ में कराए जाएंगे। इसके अलावा आर्टिकल 83 में भी संशोधन करना पड़ेगा। इसमें संसद के सदनों के कार्यकाल की बात कही गई है। इसके अलावा आर्टिकल 172 और 327 में भी संशोधन करना होगा। इन आर्टिकल में विधानसभा के चुनाव के बारे में संसद को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक के दौरान राष्ट्रपति ही एक राष्ट्र एक चुनाव के समय का ऐलान करेंगे। इसका मतलब यह तारीख 2929 के लोकसभा चुनाव के बाद निर्धारित की जाएगी। ऐसे में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ 2034 से पहले नहीं शुरू हो पाएंगे। साभार