भोपाल।मध्यप्रदेश के संपत्ति और जलकर देने वालों को नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने बड़ी राहत दी है। नेशनल लोक अदालतों में 25 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज (अधिभार) में छूट मिलेगी। दो किश्तों में यह राशि जमा करवाने की सुविधा भी मिलेगी। नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी को लगेगी। वहीं, 13 मई, 9 सितंबर और 9 दिसंबर को लगने वाले अदालतों में ही छूट दी जाएगी, जो सिर्फ एक बार मिलेगी।
मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश के बाद विभाग ने यह आदेश जारी कर दिए। सभी निगम कमिश्नर, नगर पालिका और नगर परिषद के सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमानुसार उपभोक्ताओं को छूट का फायदा दें।