इंदौर। भारत जोड़ो यात्रा में इंदौर आने वाले राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को इंदौर जिलाअदालत ने जमानत दे दी। जमानतदार नहीं होने के कारण आरोपी आज जमानत नहीं प्रस्तुत कर सका। जिसके कारण उसे रिहा नही किया जा सका।

उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी इंदौर की एक मिठाई की दुकान  पर डाक द्वारा  भेज कर दी गई थी। पत्र मिलने से प्रशासन सतर्क हो कर इसकी जांच में जुट गया था।

पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी दया उर्फ प्यारे उर्फ नरेंद्र सिंह को नागदा (उज्जैन) से गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया।

जमानत पर किए गए तर्कों से सहमत होकर कोर्ट द्वारा आरोपी को दस हजार रुपए की जमानत प्रस्तुत करने का आदेश किया गया। जिससे जमानत का लाभ आरोपी को मिल गया।

लेकिन, जमानतदार नहीं होने के कारण आरोपी आज जमानत नहीं प्रस्तुत कर सका। फिलहाल कोर्ट ने उसे जेल पहुंचा दिया है. लेकिन कल जमानत प्रस्तुत कर उसे रिहा कर दिया जाएगा।

आरोपित के खिलाफ भादवि की धारा 506, 507 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे शुक्रवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रत्युष चतुर्वेदी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपित की ओर से अधिवक्ता उज्जवल फणसे और पंकज विश्वकर्मा ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।