इंदौर. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा वाहन चालकों को यातायात नियमों का शत-प्रतिशत पालन करने के दिए गए निर्देश के तहत प्रदेश के समस्त जिलों में दो पहिया वाहन सवार द्वारा हेलमेट एवं चार पहिया सवार वाहन चालकों द्वारा सीटबेल्ट धारण न करने वाले वाहन चालकों के विरूध्द दिनांक 07 जुलाई से 07 सितंबर तक (दो माह) विशेष अभियान संचालित किया जाएगा.
इसके लिए चालान बनाने के अलावा वाहन चालकों द्वारा हेलमेट एवं सीटबेल्ट धारण करने के संबंध में, सभी स्कूल / कॉलेजों में, मोहल्लों-कस्बों में एवं सार्वजनिक स्थलों पर विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाने के भी निर्देश दिए है.
अभियान के तहत पम्पलेट, फ्लैक्सी, पी०ए० सिस्टम, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाया जाकर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ताकि समस्त वाहन चालक हेलमेट / सीटबेल्ट आवश्यक रूप से धारण करें।