कल रविवार अवकाश पर भी खुले रहेगे निगम केश काउण्टर

बकाया राशि जमा नही करने पर 2 कालोनाइजर के लायसेंस किये निरस्त,

 02 सहायक राजस्व अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच,

02 बिल कलेक्टर की सेवा समाप्त की,

1 बिल कलेक्टर को किया निलंबित

इन्दौर। आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति को दृष्टिगत रखते हुए, समय-समय पर राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व विभाग के अमले को राजस्व वसुली हेतु समय-समय पर लक्ष्य दिये गये तथा बडे बकायादारो के विरूद्ध बकाया कर की राशि जमा नही करने पर जप्ती/कुर्की व नीलामी की कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये थे। इसके साथ ही शहर के कालोनाइजर व बिल्डरो द्वारा बकाया राशि जमा नही करने पर इनके लायसेंस निरस्त करने के भी निर्देश दिये गये थे।

2 कालोनाईजर के लायसेंस किये निरस्त एवं अनुमति पर लगाई रोक

आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा शहर में संपत्तिकर के बड़े बकायादारों के विरुद्ध चलाए जा रहे वसूली अभियान में विभिन्न बकायादारो से राजस्व राशि की वसूली कार्यवाही में जप्ती कुर्की एवं अन्य कार्यावाही राजस्व वसूली अमले द्वारा की जा रही हैं। उक्त क्रम में ऐसे बड़े बकायादार जो कि कालोनाईजर / बिल्डर है एवं निगम द्वारा उनको कालोनाईजर / बिल्डर लायसेंस जारी किए गए हैं। उनकी संपत्तियो के संपत्तिकर खातो में संपर्क करने एवं नोटिस देने के उपरांत भी बकाया कर की राशि का भुगतान नही किया जा रहा है, ऐसे कालोनाईजर व बिल्डरो के विरूद्ध लायसेंस निरस्ती करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के क्रम में शहर के कालोनाईजर व बिल्डर जिनकी संपतिकर की राशि बकाया है, उन्हे राशि जमा करने हेतु नोटिस जारी किये गये थे।

जिनमें झोन क्र. 10 वार्ड क्र. 40 में संपत्ति खसरा क्र. 73/4/2, 74 एवं 75 / 3 ग्राम खजराना, इन्दौर के संपत्तिकर खाता क्रं. 1003025047 जो कि मेसर्स श्रीराम बिल्डर्स तर्फे पार्टनर शशिभूषण पिता ओमप्रकाश खण्डेलवाल के विरूद्ध देय बकाया कर राशि रुपये 14,17,056 /- की वसूली हेतु जारी नोटिस एवं जप्ती कुर्की कार्यवाही उपरांत भी राशि आज तक जमा नही कराई गई।

इसी प्रकार झोन क्र. 13 वार्ड क्रं. 77 में संपत्ति खसरा क्र. 227/1/2, 227/1/3, 227/1/4, 227/1/5 से 233/4, ग्राम लिम्बोदी, इन्दौर के संपत्तिकर खाता क्र. 1003111254 जो कि वरजिन्दर सिंह पिता दौलतराम छाबडा के विरूद्ध देय बकाया कर राशि रुपये 52,47,813 बकाया होकर आज दिनांक तक अप्राप्त होने से आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार मेसर्स श्रीराम बिल्डर्स तर्फे पार्टनर शशिभूषण पिता ओमप्रकाश खण्डेलवाल एवं वरजिन्दर सिंह पिता दौलतराम छाबड़ा के कालोनाईजर / बिल्डर के लायसेंस निरस्त करने एवं कालोनी सेल विभाग से उनकी कालोनियों में किसी भी प्रकार की अनुमति पर भी रोक लगाई गई।

लक्ष्यानुसार वसुली नही करने पर 02 बिल कलेक्टर की सेवा समाप्त व 1 बिल कलेक्टर को किया निलंबित

आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा राजस्व विभाग की झोनवार राजस्व वसुली समीक्षा के दौरान पूर्व में विभागीय अधिकारियो को राजस्व वसुली हेतु निर्धारित लक्ष्य पर चर्चा करते हुए, समस्त बिल कलेक्टर को प्रतिदिन प्रतिवार्ड न्युनत्तम 10 रसीदे काटने हेतु निर्देशित किया गया था। किंतु राजस्व वसुली समीक्षा में ज्ञात हुआ कि झोन क्रमांक 04 के वार्ड क्रमांक 11, झोन क्रमांक 14 के वार्ड क्रमांक 85 एवं झोन क्रमांक 15 के वार्ड क्रमांक 02 में कार्यरत् बिल कलेक्टर बालमुकुन्द निमाडे (विनियमित कर्मचारी), अखिलेश मालवीय (सहायक राजस्व निरिक्षक) एवं गोविन्द राठोर (विनियमित कर्मचारी ) के द्वारा लक्ष्यानुरूप वसूली एवं दिये गये निर्देशानुसार रसीदे नही गई।

इस पर आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा राजस्व वसुली कार्य में लापरवाही करने व लक्ष्यानुसार वसुली नही करने पर बिल कलेक्टर बालमुकुन्द निमाडे, गोविन्द राठौर विनियमित कर्मचारीयों की सेवा समाप्त करते हुए, अखिलेश मालवीय सहा. राजस्व निरिक्षक को निलंबित करते हुये विभागीय जॉच संस्थित के आदेश दिये गये।

लक्ष्यानुसार वसुली नही करने पर 2 सहायक राजस्व अधिकारी पर विभागीय जांच

इसके साथ ही आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा झोन क्रमांक 17 एवं झोन क्रमांक 18 में पदस्थ प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी चन्द्रबली सिंह राजपूत (मूलपद दरोगा) एवं विनोद दुबे (मूलपद दरोगा) द्वारा लक्ष्यानुरूप वसूली नही करने पर झोन क्रमांक 17 एवं झोन क्रमांक 18 में पदस्थ प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी चन्द्रबली सिंह राजपूत एवं विनोद दुबे के विरूद्ध विभागीय जॉच करने के निर्देश दिये गये।

31 मार्च तक कर जमा करने की अपील

आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि म.प्र. नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2021 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्र. 192 भोपाल, दिनांक 03.04.2021 के अनुसार तथा प्रशासन नगर पालिक निगम इन्दौर के संकल्प क्रमांक 01 दिनांक 08.04.2022 के द्वारा दी गई स्वीकृति के क्रम में मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 136 (आई) में शब्द पचास प्रतिशत की सीमा तक सम्पत्तिकर में छूट प्राप्त होगी के पश्चात् शब्द तथापि यह छूट तब उपलब्ध होगी यदि सम्पत्तिकर का संदाय उसी वित्तीय वर्ष के भीतर किया जाता है जिसमें कर देय है जोड़ा गया है।

अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवासीय स्वयं उपयोग की सम्पत्तियों पर अधिरोपित सम्पत्तिकर का भुगतान करने पर सम्पत्तिकर (मद) में 50 प्रतिशत छूट की पात्रता बनी रहेगी, परंतु यह छूट दिनांक 31.03.2023 तक सम्पत्तिकर का भुगतान करने पर ही दी जावेगी, आवासीय स्वयं उपयोग की सम्पत्तियों पर पूर्व के वर्षों (वर्ष 2021-22 तक) की बकाया करदाताओं को दिनांक 31.03.2023 के पश्चात् शत प्रतिशत सम्पत्तिकर का भुगतान नियमानुसार मय अधिभार राशि निगम कोष में जमा करना होगा।

इसलिये महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव व आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा शहर के जागरूक करदाताओ से अपील की है कि अपने संपतिकर, जलकर व अन्य करो की बकाया राशि दिनांक 31 मार्च 2023 तक जमा कराकर शहर विकास में सहयोग प्रदान करे। इसके साथ ही समस्त राजस्व अमले को निर्देश दिये कि करदाताओ की सुविधा के लिये कल दिनांक 26 मार्च 202 रविवार तथा दिनांक 30 मार्च 2023 रामनवमी पर अवकाश के दिन निगम मुख्यालय, समस्त झोनल कार्यालय के समस्त केश काउण्टर खुले रहेगे, जहां पर आसानी से करदाता बिना किसी कठिनाई के अपने कर की राशि जमा कर सकते है।