इंदौर। आगामी 1 अप्रैल से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 6 डिजिट के अक्षरों व अंकों के हॉलमार्क विशेष पहचान संख्या (एचयूआईडी) के बगैर बिकने वाले गहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है । मतलब बिना इन मार्क के गहने बाजार में नहीं बेचे जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि अभी तक 4 डिजिट वाले पुराने हॉलमार्क के आभूषणों की भी बिक्री की अनुमति थी और आभूषण विक्रेता 6 डिजिट के एचयू आईडी चिह्न वाले गहनों के साथ इसे भी बेच सकते थे।
हॉलमार्किंग की योजना बीआईएस ने सन 2000 में शुरू की थी। बहरहाल अनिवार्य हॉलमार्किंग देश के 288 जिलों में 23 जून, 2021 को लागू हुआ था।
दूसरे चरण का अनिवार्य हॉलमार्किंग से 1 जून, 2022 से 32 नए जिलों में लागू हुआ।