इंदौर. इंदौर नगर पालिका निगम ने जिला पंजीयक को इंदौर शहर की 297 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनियों में स्थित भूखण्ड / भवनों के अंतरण या अंतरण करार निष्पादित नही करने का पत्र लिखा है.
यदि आप भी इनमे से किसी कालोनी मे जमीन या प्लाट खरीद रहे हैं तो एक बार सूचि का अवलोकन कर लीजिए.
पत्र के अनुसार इंदौर नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों में स्थित भूखण्ड / भवनों के अंतरण या अंतरण करार निष्पादित नही किये जाने के संबंध में कहा गया है.
पंजीयक को लिखे पत्र के अनुसार “उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 वर्तमान में प्रभावशील होकर उक्त नियम में दिनांक 25/05/2023 को किये गये संशोधन की प्रति उपसचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा पत्र क्रमांक / एफ-01-15 / 2021 / 18-3 भोपाल दिनांक 30/05/2023 से प्रस्तुत की गई है, जिसमें “नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों की सूची के सार्वजनिक होने की तारीख से संबंधित कॉलोनी की भूमि सक्षम प्राधिकारी के प्रबंधन के अधीन होगी और सूची की प्रति इस आशय से उप पंजीयक कार्यालय को भेजी जाएगी कि संबंधित कॉलोनी की भूमि एवं भूखण्ड / भवन किसी भी प्रकार के अंतरण या अंतरण करार द्वारा प्रभावित नही होगे। विक्रेता या क्रेता अथवा दोनो से नगरीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना पंजीयन निष्पादित नही किया जाएगा।” देखें सूची :कालोनी लिस्ट