नई दिल्ली। संसद में आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश करते हुए आशा अनुरूप घोषणा की कि सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि यह सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन बने रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी। सरकार ने 8 सालों के बाद इस सीमा को बढ़ाया है।
फिलहाल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन
इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। सरकार ने नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट ऑप्शन कर दिया है । यानी बजट में इनकम टैक्स से दी गई राहत सिर्फ इसी पर लागू होगी। अगर आप पुराना टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको ये राहत नहीं मिलेगी। यदि आप पुराना टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको अपने निवेश के लिए सारे डॉक्युमेंट देने होंगे और पुराना टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा।