इंदौर. कांग्रेस विधायक और पूर्व  मंत्री जीतू पटवारी को भोपाल की एमएलए कोर्ट  ने धारा 147 के तहत 6 माह की सजा और ₹1000 जुर्माना किया है. इसी तरह धारा 332 में 1 साल की सजा और ₹2000 जुर्माना किया है. बाबजूद इसके जीतू पटवारी के चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा. वे एक माह मे जमानत भी ले सकते है.

सन 2009 में जीतू पटवारी को राजगढ़ में शासकीय कार्य में बाधा डालने के प्रकरण में सजा सुनाई गई है. केस में शासकीय कार्य में बाधा बलवा समेत अन्य धाराएं लगाई गई थी.