इंदौर। इस तरह के  विज्ञापन करने के लिए सार्वजनिक स्थान  पंपलेट चिपकना  आपके लिए महंगा पड़ सकता है। नागर निगम इसके लिए आपसे  जुर्माना वसूल करेगा।

निगम आयुक्त श् शिवम वर्मा एवं अपर आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा के निर्देशानुसार इंदौर की स्वच्छता को धूमिल करते हुए, शासकीय दीवार, विद्युत पोल व अन्य स्थानो पर बिना अनूमति के पेम्पलेट लगाने वाले के विरूद्ध चालानी कार्यवाही के निर्देश के क्रम में झोन  14 सीएसआई श्री आशीष कापसे द्वारा 2 संस्थानो के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गई।

झोन 14 सीएसआई श्री आशीष कापसे ने बताया कि झोन क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान आस्था पैलेस कालोनी व सुदामा नगर क्षेत्र में इलेक्ट्रीक डीपी विभिन्न संस्थानो के पेम्पलेट चस्पा पाये जाने पर पेम्पलेट में उल्लेखित पते पर जाकर, इंदौर की स्वच्छता को धूमिल करने पर संबंधित प्रबंधक के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गई, जिसके तहत प्रशांत सोनी आस्था पैलेस कालोनी द्वारा इलेक्ट्रीक डीपी पर भवन बिकाउ के पेम्पलेट चिपकाने पर राशि रूपये 2 हजार का स्पॉट फाइ्रन किया गया तथा ग्रहणी किचन टिफिन सेंटर 3105 एफ सेक्टर सुदामा नगर द्वारा इलेक्ट्रीक डीपी पर सुदमा नगर में किचन सेंटर के पेम्पलेट चिपकाने पर राशि रूपये 1 हजार का स्पॉट फाइ्रन किया गया।