इंदौर.  इंदौर नगर निगम द्वारा जिला पंजीयक को 297 कालोनियों के प्लाट या मकान के रजिस्ट्री करने के लिए निगम की NOC लिए बगैर रजिस्ट्री  नहीं करने के लिए लिखे पत्र को पंजीयक कार्यालय को नियमो  का हवाला दे कर मना कर दिया है. इन सभी  कॉलोनियों मे पूर्ववत ही रजिस्ट्री का कार्य किया जाएगा.

इंदौर जिला पंजीयक दीपक कुमार शर्मा ने आज एक स्थानीय चैनल से बात करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की.

उन्होने बताया कि उनके पास निगम आयुक्त की ओर से कल एक सूची आई थी जिसके सम्बंध मे यह कहा गया था कि सूची मे वर्णित कालोनियों की रजिस्ट्री तब तक न कि जाय जब तक उसने आवेदक द्वारा नगर निगम की NOC न हो.

देखें सूची :कालोनी लिस्ट

श्रीं शर्मा ने बताया कि हमने निगम को कल ही सूचित कर दिया कि ये राजस्व से जुड़ा प्रश्न है हम निर्धारित प्रपत्र के अतरिक्त किसी अन्य प्रपत्र की मांग आवेदक से नहीं कर सकते.

उनके अनुसार अभी भी वैसी ही रजिस्ट्रियों का कार्य जारी है जैसा पूर्व मे किया जाता रहा है. देखें वीडियो :