Indore. आज दिनांक 8 मई को माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट ने अंकित ऑटो डेकोर के मालिक पर अपनी दुकान में प्रतिबंधित तेज/कर्कश ध्वनि मोडिफाइड साइलेंसर का भंडारण करने पर 40,000 रुपये का जुर्माना किया गया। अंकित ऑटो डेकोर से 109 मोडिफाइड साइलेंसर जप्त कर यातायात प्रबंधन पुलिस ने प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
वही 6 मई को छाबड़ा गैलरी पर भी 30,000 रुपये का जुर्माना किया जा चुका है।
विदित है कि 3 मई को पुलिस उपायुक्त यातायात प्रबंधन श्री मनीष कुमार अग्रवाल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री अनिल कुमार पाटीदार एवं सहायक पुलिस आयुक्त श्री सुनील शर्मा की टीम सूबेदार सुमित बिलोनिया, सूबेदार राजेन्द्र सिंह, सूबेदार काजिम रिजवी ने छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में ऐसे दुकान प्रतिष्ठानों पर पहुंचे थे जहां पर बड़ी तादाद में मॉडिफाई साइलेंसर बेचे जा रहे थे लगातार शिकायत मिलने के पश्चात टीम द्वारा प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर साइलेंसर चेक किए थे। जिसमें अंकित ऑटो डेकोर पर 109 तेज/ कर्कश ध्वनि मॉडिफाई साइलेंसर मिले वही छाबड़ा ऑटो पार्ट्स पर 8 मॉडिफाई साइलेंसर मिलने पर यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा सभी 117 मोडिफाइड साइलेंसर को जप्त कर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182 -क (3) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया था। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनों दुकानदारों पर 70000 रू का जुर्माना किया गया है।